-मॉल्स में सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का करना होगा पालन
-अगर नियमों की अवहेलना हुई तो पड़ सकती है भारी
संजय कुमार मेहरा
गुरुग्राम। आखिरकार मॉल खुलने की तारीख भी तय हो ही गई। लॉकडाउन के बीच लोग मॉल कल्चर तो एक तरह से भूल ही गए हैं। वहीं मॉल के अंदर दुकानदारों का भी खूब नुकसान हुआ है। ऐसे में अब 1 जुलाई से मॉल खुलने की तारीख तय होने के बाद सभी को उम्मीद जगी है कि जीवन कुछ पटरी पर आ जाए। हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं है कि मॉल खुलने से वहां के दुकानदारों को कुछ फायदा होगा। क्योंकि यहां गुरुग्राम का सदर बाजार भी खोला गया है, लेकिन दैनिक जीवन के अलावा यहां पर ग्राहक बाकी कुछ खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा।
दो गज की दूरी का रखना होगा खास ख्याल
रविवार को हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की पालना करते हुए गुरुग्राम में एक जुलाई से शॉपिंग मॉल को खोलने बारे अनुमति दी गई है। नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स मालिकों को हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी एसओपी की पालना करना अनिवार्य है। विभाग द्वारा जारी एसओपी में शॉपिंग मॉल्स के मालिकों से कहा गया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग यानी दो गज की दूरी की पालना मॉल्स में सुनिश्चित करवाएंगे। इसके साथ ही मॉल में आने वाले कर्मचारियों तथा आगन्तुकों के लिए मास्क पहनना जरूरी है। मॉल में 65 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा सह-रूग्णता वाले व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। मॉल के प्रवेश द्वार पर हाथों की स्वच्छता तथा थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था प्रत्येक आगन्तुक के सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि मॉल के अंदर भीड़ एकत्रित ना हो।
सभी वॉशरूम की सफाई हो नियमित
मॉल में सभी वॉशरूम की गहरी सफाई नियमित अंतराल पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। मॉल के अंदर और बाहर के परिसर में लगे डोर नॉब्स, एलेवेटर बटन, हैंड रेल्स, बैंच, वॉशरूम फिक्चर्स आदि की सफाई और कीटाणुशोधन करना अनिवार्य है। एक निश्चित अंतराल में सैनीटाईजेशन अनिवार्य है। शॉपिंग मॉल के अंदर स्थित सिनेमा हॉल, गेमिंग आरकेड, बच्चों के खेलने की जगह अभी बन्द रहेंगे।