Haryana
हरियाणा में लव जिहाद कानून तैयार
February 26, 2021 06:26 PM
चंडीगढ़, 25 फरवरी। हरियाणा सरकार बहुत जल्द प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू करने जा रही है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जिसका अध्ययन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने फरीदाबाद में हुए बहुचर्चित निकिता हत्याकांड के बाद यह कानून बनाने का ऐलान किया था।
निकिता हत्याकांड में ऐसे कई संकेत मिले थे जिसमें प्यार का झांसा देकर धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी। हरियाणा में इससे पहले भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं जिनमें प्यार का झांसा देकर धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो चुकी हैं।
गृहमंत्री अनिल विज ने करीब तीन माह पहले इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश की अध्यक्षता वाली कमेटी में हरियाणा के एडीजीपी लॉ एंड आर्डर नवदीप विर्क तथा एडवोकेट जरनल कार्यालय के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा को लिया गया था।
इस कमेटी ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत उन सभी राज्यों के लव जिहाद कानून को स्टडी किया जहां यह कानून पहले से लागू है। हरियाणा सरकार की उक्त समिति द्वारा ड्राफ्ट कानून तैयार करके गृह विभाग को दे दिया गया है। इस समय इस ड्राफ्ट का अध्ययन किया जा रहा है।
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद कानून को लागू करके सहरानीय कार्य किया है। हरियाणा में लागू होने वाले कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। विधानसभा के बजट सत्र में इस संबंध में बिल लाया जाएगा। आशा है इसी सत्र में बिल को सदन की मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद यह कानून धरातल पर लागू हो जाएगा।