चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रविवार को एक अहम फैसला लेते हुए एक जुलाई से फरीदाबाद व गुरुग्राम में शॉपिंग मॉल्स खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं। स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबध में गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जिसे लागू करवाने की जिमेदारी जिला उपायुक्तों की है। हरियाणा के अन्य जिलों में बीती 8 जून से व्यापारिक प्रितष्ठान खोले जा चुके हैं लेकिन फरीदाबाद व गुरुग्राम में कोरोना केस अधिक होने का कारण यहां कोई गतिविधि शुरू नहीं हो सकी थी। आश्चर्यजनक बात यह है कि इन दोनों जिलों में इस समय भी कोरोना रोगियों की भरमार है इसके बावजूद यहां एक जुलाई से शॉपिंग मॉल्स खोले जा रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 5200 को पार कर चुका है वहीं फरीदाबाद में करीब 3400 पॉजिटिव मरीज अभी तक मिले हैं। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में 83 और फरीदाबाद में 71 से अधिक लोगों की जान
जा चुकी है।
गुरुग्राम व फरीदाबाद मैट्रोपोलिटन डेवलेपमेंट अथॉरिटी के सीईओ संबंधित अधिकारियों को लिखित में निर्देश
प्रदेश के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शुरू से ही दिल्ली बार्डर पर दी गई ढील के खिलाफ रहे।शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से इस संदर्भ में हिदायतें जारी की गई हैं। दोनों जिलों के डीसी के अलावा दोनों नगर निगमों के आयुक्तों तथा गुरुग्राम व फरीदाबाद मैट्रोपोलिटन डेवलेपमेंट अथॉरिटी के सीईओ सहित संबंधित अधिकारियों को लिखित में निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शॉपिंग मॉल्स के खुलने व बंद होने का टाइम संबंधित डीसी तय करेंगे। शॉपिंग मॉल्स में आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
इन नियमों का करना होगा पालन
सभी मॉल के एंट्री प्वाइंट्स पर सिक्योरिटी गार्ड सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करके ही अंदर जाने देंगे। मॉल में एंट्री उन्हीं को मिलेगी, जिन्होंने चेहरे पर फेस मॉस्क लगाया होगा। इतना ही नहीं, मॉल्स से बाहर निकलते समय भी थर्मल स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी एंट्री के साथ एग्जिट गेट पर भी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी अनिवार्य होगा। दोनों ही समय लोगों के हाथ सेनेटाइज करवाने जरूरी होंगे।