लुधियाना,10 अक्तूबर ( न्यूज़ अपडेट इंडिया ) आयकर विभाग द्वारा मुखयमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंद्र सिंह के खिलाफ दायर की गई शिकायत पर सुनवाई आज चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट जापिंदर सिंह की अदालत में हुई। जिस दौरान माननीय अदालत ने इसे 2 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने निचली अदालत में दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि रणइंद्र ने जानबूझकर इंकम टैक्स व जुर्माने बचाने का प्रयास किया है। जो कि दंडनीय अपराध है। इंकम टैक्स विभाग ने रणइंद्र सिंह पर विदेशी निवेश व संपत्ति सम्बंधी जानकारी छुपाने के आरोप में उन पर आयकर की धारा 276 सी के तहत शिकायत दायर की है।
सनद रहे कि उपरोक्त अदालत द्वारा रणइंद्र सिंह को आयकर विभाग की शिकायत के चलते अदालत द्वारा तलब किया गया था लेकिन रणइंद्र सिंह द्वारा इस के खिलाफ सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई थी व अतिरिक्त सत्र न्यायधीश डी एस जोहल की अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत में चलने वाली शिकायत प्रक्रिया पर स्थगनादेश जारी कर दिया था। स्थगनादेश की कापी आज वक़ील गरमुख सिंह ने अदालत में पेश की ,जिसके चलते आज अदालत ने बिना किसी कार्रवाई के शिकायत को 2 दिसंबर लिए स्थगित कर दिया।
अपनी शिकायत में इंकम टैक्स विभाग ने रणइंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि निवेश संबंधी कई मीटिंगों में उनके पिता कैप्टन अमरिंदर सिंह व ससुर कुलदीप सिंह ढींगरा भी शामिल हुए।
विभाग ने आरोप लगाया कि फ्रैंच अधिकारियों से उन्हें वर्ष 2011 में हासिल हुई थी, जिसके बाद विभाग ने विदेशी अधिकारियों से तालमेल करके रणइंद्र सिंह को कई बार नोटिस भी भेजा था व आरोपी ने विभाग के पास 6 अप्रैल व 17 अप्रैल 2015 को पेश होकर अपने दिए जवाब में सभी आरोपों से इंकार करते हुए विदेशों में कोई भी अकांउट होने की बात से इंकार किया था। जबकि उनके विदेश में अकांउट व संपत्तिया है। विभाग के अनुसार जबकि रणइंद्र सिंह की ट्रस्ट डील 22 जुलाई 2005 को एचएसबीसी ट्रस्ट कंपनी के साथ हुई थी । यह डील आरोपी ने बतौर जंकरदा ट्रस्ट के तौर पर की साइन की थी। विभाग के मुताबिक जरकंदा ट्रस्ट के कई विदेशी कंपनियों चिलंगम होल्डिंग लिमिटेड, आलवर्थ वेंचर होल्डिंग लिमिटेड, मूलवाला होल्डिंग लिमिटेड के साथ विभिन्न तरह के लाभ हासिल किए थे।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विदेशी आथार्टी बीवीआई से मिली जानकारी के मुताबिक इन बिजनेस संबंधों के तहत वित्तिय एसैट जिसमें एचएसबीसी में बैंक अकाउंट के अलावा दुबई व यूके में प्रापर्टी भी शामिल है। उपरोक्त शिकायत इंकम टैक्स विभाग की सहायक डायरेक्टर डॉक्टर अमनप्रीत कौर वालिया ने दायर की थी।आयकर विभाग की एक और शिकायत रणइंद्र सिंह के ख़िलाफ़ उपरोकित अदालत में 18 अक्टूबर के लिये लंबित है,लेकिन इस पर भी अतिरिक्त सत्र न्यायधीश राजीव बेरी की अदालत ने स्थगनादेश जारी कर रखा है।