होशियारपुर,23 नवंबर ( न्यूज़ अपडेट इंडिया ) । एक युवक ने महिला को अपने प्रेमजाल में फंसा दिया। दोनों के बीच प्यार भरी दोस्ती हुई तो महिला और उसके संबंध बन गए। संबंध बनाने से पहले युवक ने उससे शादी करने का वादा किया। उनके यह संबंध छह साल तक चले, लेकिन बाद में युवक शादी से मुकर गया। महिला ने इसके बाद कोर्ट में शिकायत दी। मामले में अब दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सात वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीधे अदालत में दी शिकायत में महिला ने बताया कि वरिन्द्र उर्फ बब्बू पुत्र सोहन सिंह निवासी बसंत नगर ने शादी का झांसा देकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा दिया। लगातार छह वर्ष तक उनके बीच शारीरिक संबंध रहे। जब उसने शादी करने के लिए कहा, तो वरिन्द्र ने कहा कि वह विदेश जा रहा है और आते ही शादी कर लेगा और वह फिर उसकी बातों में आ गई। मगर, कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि वरिन्द्र ने शादी कर ली है।
वह शिकायत करने एसएसपी कार्यालय पहुंची, तो उन्होंने डीएसपी (चब्बेवाल) की ड्यूटी लगाई। मगर, वहां से इंसाफ नहीं मिलने से वह फिर पुलिस कप्तान के पास गई। वहां से भी कोई इंसाफ न मिलने से वह डीआइजी जालंधर रेंज कार्यालय पहुंची, तो वहां से फिर यही जबाव मिला कि नीचे ही आपकी बात पर कार्रवाई होगी।
बार-बार कोई भी बात नहीं होने पर किसी रिश्तेदार से सारी बात की, तो उसी ने वकील की सलाह लेकर 5 दिसंबर, 2013 को कोर्ट में कंप्लेंट डाल दी थी। इसी के आधार पर चली कार्रवाई के तहत बुधवार को अदालत ने अपना उक्त फैसला सुनाया। दोषी पर एक लाख की जुर्माना भी लगाया गया है। इस राशि में से 90 हजार पीडि़ता को देने का आदेश जारी किए गए हैं। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।