चंडीगढ़,14 अक्तूबर ( न्यूज़ अपडेट इंडिया ) । सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पड़ते हरियाणा के 13 जिलों में आतिशबाजी की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध की तैयारी है। इन जिलों में करनाल, पानीपत, जींद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद और पलवल शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अगर समूचे एनसीआर क्षेत्र में लागू किए जाते हैं तो हरियाणा के इन सभी जिलों में दीपावली के दौरान पटाखों की खरीद-फरोख्त नहीं होगी। जिला उपायुक्तों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय के आदेशों को अमलीजामा पहनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहल करते हुए शनिवार को जींद के उपायुक्त अमित खत्री ने क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए।
डीसी ने कहा कि जिले में पटाखों की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अगर कोई पटाखे की बिक्री करता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिलाधीश ने सभी उपमंडलाधीशों को निर्देश दिया कि वह अपने क्षेत्र में इस आदेश को सख्ती से लागू कराएं। जींद के डीसी के बाद अब दूसरे जिलों के डीसी भी पटाखों की बिक्री पर रोक के लिए कदम उठाने की तैयारी में हैं। ऐसे में तय है कि एनसीआर में पड़ते किसी जिले में पटाखों की बिक्री नहीं होगी।