चंडीगढ़, 20 जून। हरियाणा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 28 जून तक बढ़ा दिया है। ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत प्रदेश में दुकानें पिछले सप्ताह की तरह खुलती रहेंगी। स्विमिंग पुल और स्पा सेंटर खोलने की इजाजत अभी नहीं दी है। कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जिम खुल सकेंगे। हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लॉकडाउन को लेकर गाइड लाइन जारी की है।
रात आठ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे जिम
प्रदेश में लॉकडाउन 3 मई से चला आ रहा है। कोरोना संक्रमण के केस कम होने के चलते लॉकडाउन में पाबंदियां कम की जा रही हैं। अब सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक सभी प्रकार की दुकानें खुल सकेंगी। ऑड-ईवन फार्मूले को खत्म कर दिया है। सभी शॉपिंग मॉल्स भी सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक के लिए खुल सकेंगे। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रेस्टारेंट, बार को अधिकतम पचास प्रतिशत सिटिंग के साथ इजाजत दी है।
धार्मिक स्थलों को नियिमत रूप से सैनेटाइज करना होगा। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 50 तक लोगों के जाने की छूट रहेगी। अभी तक 25 लोगों की एंट्री ही होती थी। कॉरपोरट दफ्तरों कोरोना गाइड लाइन के साथ पूरे स्टॉफ की मंजूरी दी है। शादी समारोह व संस्कार आदि पर अब 50 तक लोग इक_ा हो सकेंगे। शादियों में बारात निकालने की इजाजत इस बार भी सरकार ने नहीं दी है।