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Haryana

हरियाणा में शहरियों के लिए तीन माह का प्रॉपर्टी टैक्स माफ

June 17, 2021 11:07 PM

चंडीगढ़, 17 जून। हरियाणा सरकार ने कोरोना काल को देखते हुए शहरी क्षेत्र के लोगों को राहत देते हुए तीन माह का प्रोपर्टी टैक्स माफ कर दिया है। इससे सरकार के खजाने पर करीब 150 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। 
पालिका, परिषद व निगम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अप्रैल, मई और जून महीने का टैक्स लोगों को नहीं देना पड़ेगा।
सरकार के दूसरे कार्यकाल के छह सौ दिन पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी कैबिनेट के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि  बिजली निगमों ने बिजली बिलों पर फिक्स चार्ज में भी छूट दी है।
 कमर्शियल बिजली कनेक्शन में जिन लोगों का फिक्स चार्ज 10 हजार रुपये तक है, वह पूरी तरह से माफ किया है। इसी तरह 10 से 40 हजार रुपये तक के फिक्स चार्ज में से 10 हजार रुपये की छूट दी है। 40 हजार रुपये से अधिक का फिक्स चार्ज जिन कनेक्शन पर है, उन्हें 10 प्रतिशत की छूट दी है। इसी तरह से आम उपभोक्ताओं को 30 जून तक बिजलों बिलों पर जुर्माना व ब्याज नहीं लगेगा। इसके बाद उन्हें इसका भुगतान करना होगा।
सवारी वाहनों को राहत देने हुए सरकार ने पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक के टैक्स को माफ किया है। इससे वाहन चालकों को 72 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। ऐसे वाहनों के लिए फिटनेट सर्टिफिकेट लेने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई है। सीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले बीपीएल तथा 1 लाख 80 हजार रुपये तक सालाना आय वाले गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपये की मदद सरकार करेगी। सीएम ने मौके पर ही कई परिवारों के खातों में यह पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर किया।
यह राहत उन परिवारों को दी गई है, जिनके परिवार 18 से 50 वर्ष तक की उम्र के सदस्य की कोविड-19 से मौत हुई है। होम आइसोलेशन में रहने वाले बीपीएल परिवारों को भी एकमुश्त 5-5 हजार रुपये की राशि सीएम ने मौके से ही जारी की। 
वर्तमान में इस योजना के तहत 10 हजार के करीब लोग कवर हुए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का उपचार करवाने वाले बीपीएल परिवारों का पूरा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
 
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