चंडीगढ़, 18 जनवरी। पड़ोसी राज्यों से आकर हरियाणा में बसने वाले लोगों के अच्छी खबर है। जिन लोगों को हरियाणा में रहते हुए पांच साल हो गए हैं अब उन्हें यहां की नागरिकता आसानी से मिल सकेगी। किसी भी काम के लिए उन्हें हरियाणा डोमेसाइल बनवाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करके संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से राज्य में रहने वाले लाखों लोगों को लाभ मिलेगा।
हरियाणा सरकार द्वारा पहले उन लोगों के डोमेसाइल बनाए जाते थे जिन्हें हरियाणा में रहते हुए 15 साल हो जाते थे। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे औद्योगीकरण के कारण लाखों लोग दूसरे राज्यों से आकर बसे हुए हैं। ज्यादातर ने अब हरियाणा को अपना स्थाई निवास बना लिया है। यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो सीएम ने नए साल के अवसर पर 15 साल की शर्त को हटाकर पांच साल कर दिया था।
पड़ोसी राज्यों से पांच साल हरियाणा में रहने पर मिलेगी नागरिकता
सोमवार को हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। अब उन सभी लोगों को डोमेसाइल एवं हरियाणा की नागरिकता की सुविधा मिलेगी जिन्हें यहां रहते हुए पांच साल हो चुके हैं। इसके लिए उन्हें संबंधि नगर पार्षद, ग्राम पंचायत आदि के माध्यम से प्रमाणित करके दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इसके साथ ही ऐसे लोगों को वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।
मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार जिन लोगों को हरियाणा में रहते हुए पांच साल नहीं हुए हैं और वह किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उनके लिए भी सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। ऐसे व्यक्ति को अपना हरियाणा में आवास प्रमाण देने के बाद सरकार द्वारा अस्थाई आईडी जारी की जाएगी। जिसके आधार पर वह नौकरियों में आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे।