चंडीगढ़। हरियाणा के बाद अब पंजाब ने भी लॉक डाऊन के दौरान नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। यह फैसला कोविड-19 के सिलसिले में जारी केंद्र की गाइड लाइंस के संबंध मेें पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मंत्री ने पूरे प्रदेश में गाइड लाइंस के उल्लंघन से जुड़े मामलों की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कहा कि पंजाब को कोरोना महामारी के पंजे से सुरक्षित रखने के लिए जुर्मानों में वृद्धि करने और ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए चौबीस घंटे काम कर रही है और इसलिए कोविड-19 के मरीज़ों की रिकवरी में पंजाब देश का अग्रणी राज्य बन गया है, जो कि 91 प्रतिशत है।
पंजाब में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। घरेलू क्वारंटीन के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 2,000 रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 500 रुपए, दुकानों/ व्यापारिक स्थान के मालिक द्वारा देह से दूरी के नियम का उल्लंघन करने के लिए 2000 रुपए, बसों के मालिकों द्वारा देह से दूरी के नियम का उल्लंघन करने पर 3000 रुपए, कारों पर जुर्माना 2000 रुपए और ऑटो रिक्शा/ दोपहिया वाहन के लिए 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बीडीपीओ, नायब तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नरों द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धाराओं के अंतर्गत जुर्माने लगा सकेंगे। यदि उल्लंघन करने वाले द्वारा जुर्माना नहीं दिया जाता तो उसके विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम, 1897 के नियम के अनुसार आइपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।