चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ओरेंज जोन में शामिल सभी जिलों में प्राइवेट टैक्सी, कैब,ऑटो व ई-रिक्शा के संचालन को हरी झंडी दे दी है। हरियाणा के परिवहन आयुक्त ने गुरुवार को प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों व उपमंडल अधिकारियों को इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। गृहमंत्रालय की मंजूरी के बाद सरकार ने हरियाणा की सीमा में इन वाहनों के संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है। सभी वाहनों का संचालन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक होगा।
हरियाणा के परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार प्रदेश में टैक्सी,कैब, मैक्सी कैब, ऑटो तथा ई-रिक्शा का संचालन हो सकेगा। सरकार द्वारा तय किए गए नियमानुसार किसी भी टैक्सी व कैब में चालक के अलावा केवल दो लोग ही सफर कर सकेंगे। मैक्सी कैब में परिवहन विभाग की मंजूरी से 50 प्रतिशत कम यात्रियों को ही बिठा सकेंगे। मसलन एक कैब में चालक के अलावा अगर आठ व्यक्तियों को बैठने की मंजूरी है तो अब केवल चार ही उसमें सफर कर सकेंगे। इसी तरह ऑटो व ई-रिक्शा में चालक के अलावा के अलावा केवल दो यात्री ही बैठ सकेंगे।
सरकार द्वारा निर्देशों में कहा गया है कि सभी चालक तथा टैक्सी आदि में सफर करने वाले यात्रियों के जहां मास्क पहनना अनिवार्य है वहीं गाड़ी में हैंडवॉश या सेनिटाइजर का भी प्रबंध करना जरूरी होगा। इसके अलावा प्रत्येक टैक्सी स्टैंड पर हैंडवॉश के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी लागू करवाना जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। हरियाणा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के चलते उपरोक्त सभी श्रेणियों के वाहनों में बजुर्गों, दस साल से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवति महिलाओं के सफर करने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।