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Haryana

सोनीपत बम ब्लास्ट मामला : 21 साल बाद आतंकी टुंडा दोषी करार, आज होगी सजा

October 09, 2017 10:36 PM

सोनीपत, 09 अक्तूबर ( न्यूज़ अपडेट इंडिया )। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने सोनीपत शहर में वर्ष 1996 में हुए सिलसिलेवार दो बम धमाकों के मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को आरोपी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को दोषी करार दिया है। दोषी टुंंडा को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। टुंडा को दोषी करार दिए के फैसले को पीडि़तों ने न्याय की जीत बताया है।

वर्ष 1996 में हुए दो बम बलास्ट के मामलों में दिया गया दोषी करार
दस साल से उम्रकैद तक हो सकती है सजा
दोषी करार देने के बाद भेजा गया सोनीपत जेल



सोनीपत शहर में 28 दिसंबर, 1996 को दो स्थानों पर बम ब्लास्ट हुए थे। उस दिन शाम 5 बजकर 15 मिनट पर पहला धमाका बस स्टैंड के पास स्थित बावा सिनेमा हॉल में हुआ था। उसके महज दस मिनट बाद दूसरा धमाका गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के बाहर हुआ था। धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में इंदिरा कालोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था। सज्जन सिंह ने बताया था कि वह अपने साथी अनिल व विकास के साथ फिल्म देखने आया था। इसी दौरान हुए धमाके में वह तथा 11 अन्य लोग घायल हुए थे। बाद में पुलिस ने इस संबंध में तीन आरोपियों गाजियाबाद निवासी अब्दुल करीम टुंडा व उसके दो साथियों अशोक नगर, पिलखुआ निवासी शकील अहमद और अनार वाली गली तेलीवाड़ा, दिल्ली निवासी मोहम्मद आमिर खान उर्फ कामरान को नामजद किया था। पुलिस ने शकील और कामरान को वर्ष 1998 में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन टुंडा घटना के बाद फरार हो गया था। शकील व कामरान को अदालत ने वर्ष 2002 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। बाद में अब्दुल करीम टुंडा को दिल्ली पुलिस ने अगस्त, 2013 में नेपाल की सीमा से काबू किया था। सोनीपत में चल रहे मामले में सभी 43 गवाही हुई और बहस कराई गई।

मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को दोषी करार दिया है। दोषी को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।

टुंडा को इन मामलों में किया दोषी करार
सोनीपत अदालत में आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के खिलाफ 307 (हत्या का प्रयास), 120बी (षड्यंत्र रचना) व 3,4 एक्सपलोजिव एक्ट (बम ब्लास्ट करना) कराने के मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में सात साल से उम्रकैद की सजा हो सकती है।

आतंकी को भेजा गया सोनीपत जेल
सजा सुनाए जाने के बाद आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को पुलिस ने हिरासत में लेकर सोनीपत जेल में भिजवाया। उसे सोनीपत जेल में रखा जाएगा और मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।

 
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