नई दिल्ली,29 नवंबर ( न्यूज़ अपडेट इंडिया ) । मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पटियाला हाउस कोर्ट में विरोध किया। बुधवार को ईडी ने विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की कोर्ट में लिखित दस्तावेज में कहा कि मोइन कुरैशी पर गंभीर आरोप हैं और उसे राहत नहीं दी जा सकती है। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।
ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील एनके मेहता ने कहा कि जमानत मिलने पर आरोपी जांच को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, आरोपी मोइन कुरैशी ने कोर्ट में कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और अब जांच में उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में उसे जमानत दे दी जाए।
ज्ञात हो कि जांच एजेंसी ने 25 अगस्त को मोइन कुरैशी को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने दावा कि गवाहों ने अपने बयान में कबूल किया है कि उन्होंने करोड़ों रुपये कुरैशी के लिए डिलीवर किए। एक गवाह ने यहां तक बताया कि उसने सीबीआइ के एक मामले में 1.75 करोड़ रुपये पहुंचाए थे। यह भी दावा किया गया कि कुरैशी दिल्ली के हवाला कारोबारियों के जरिये रुपयों के ट्रांजेक्शन से भी जुड़ा रहा है।